अदालत ने प्राधिकारों को 26 जुलाई तक पेड़ काटने से रोक दिया है, जो इस सिलसिले में दायर एक याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख है. कोर्ट ने पूछा कि क्या कार्य शुरू करने से पहले कोई पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया गया था.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2u4YiCG
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