कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिका में की गई मांगों पर डीएम 24 घण्टे के भीतर निर्णय लें. याचिका में बकरीद के त्यौहार पर 22 अगस्त से तीन दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए स्लाटर हाउस खोले जाने की मांग की गई है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2ByQy2L
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