बख्शी के मुताबिक इस तरह का कोई भी आयोजन करने के लिए अलग-अलग महकमों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है. इसके बाद SDM पीडब्ल्यूडी विभाग और बिजली विभाग के साथ ही फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लाने के लिए कहते हैं.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2ySFlFx
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