हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशांक श्री त्रिपाठी ने एक जनहित याचिका दाखिल कर यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी (UP Recovery of Damage to Public and Private Property Ordinance) अध्यादेश को चुनौती दी है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2UbGORV
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